CGTalkies

CGTalkies News

नवापारा में व्यापारी ने दर्ज कराई अपहरण और उगाही की शिकायत, जांच के बाद ये बात आई सामने, FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

(सीजी टॉकिज) नवापारा :- रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में एक व्यापारी का अपहरण और बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपये की जबरन उगाही के मामले में नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। व्यापारी ने आरोपी से पैसे लिए, जिसे वापस नहीं लौटा रहा था। इसी बात पर आरोपी गुस्से में आकर व्यापारी से मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। मामला गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई 2026 की शाम करीब 7.30 बजे तर्री रोड स्थित कैंटीन में शिकायतकर्ता मयंक छल्लानी और आरोपी गुलजार खान के बीच 10 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान गुलजार खान ने अपने साथी अलीम खान के साथ मिलकर मयंक छल्लानी से अश्लील गाली-गलौज की, हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

घटना के बाद घायल मयंक छल्लानी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरा नवापारा में प्राथमिक उपचार कराया गया। बाद में उसे रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया। घटना के दो दिन बाद 22 जुलाई को मयंक छल्लानी ने नवापारा थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत में मयंक छल्लानी ने आरोप लगाया था कि आरोपी गुलजार खान ने बंदूक की नोक पर उसे को जबरदस्ती अपनी स्कूटी पर बैठाया और उन्हें तर्री रोड स्थित कैंटीन के बेसमेंट में ले गया।

मयंक ने आरोप लगाया था कि आरोपी गुलजार ने उसके कान के पास बंदूक के निचले हिस्से से वार किया और उन्हें 15-20 थप्पड़ मारे गए। बदमाशों ने उनसे 10 लाख रुपये की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। डर के मारे मयंक ने अपने परिचित से फोन पर संपर्क कर कर्ज के रूप में पैसे मांगे और पैसों का इंतजाम करवाया। आरोपियों ने उनके पर्स से 1500 रुपये भी निकाल लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने साक्ष्य छिपाने के लिए मयंक के खून से सने कपड़े उतरवा कर नाले में फेंक दिया और नई शर्ट मंगा कर पहनाई।

मयंक ने आरोप लगाया कि पैसे मिलने के बाद जबरन एक वीडियो भी बनवाया गया, जिसमें उनसे यह कहलवाया गया कि यह पैसों का लेन-देन आपसी है और उनसे माफी भी मँगवाई गई, ताकि वे पुलिस के पास न जा सकें। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की।

जमीन खरीद के लिए दिए थे 10 लाख रुपये

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज तथा व्हाट्सएप चैट का परीक्षण किया। जांच में सामने आया कि मयंक छल्लानी और गुलजार खान पूर्व से परिचित थे। दोनों ने ग्राम बकली (राजिम) में जमीन खरीदकर अधिक कीमत पर बेचने की योजना बनाई थी। इस सौदे के लिए गुलजार खान ने 17 जून 2026 को मयंक छल्लानी को 10 लाख रुपये दिए थे। हालांकि जमीन का सौदा नहीं हो सका, जिसके बाद गुलजार खान अपनी रकम वापस मांग रहा था।

पैसे लौटाने को लेकर बढ़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, रकम वापस करने में टालमटोल के कारण दोनों पक्ष कैंटिन पहुंचे, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। घटना के बाद मयंक छल्लानी ने अपने परिचित महेश कंसारी से 10 लाख रुपये मंगवाकर अपने घर के पास गुलजार खान को वापस कर दिए। इस लेनदेन का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी रकम के लेनदेन के पूरा होने की बात कही।

अपहरण और उगाही के आरोप नहीं मिले सही

शिकायत में मयंक छल्लानी ने अपने अपहरण, बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपये की जबरन उगाही और अन्य गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन पुलिस जांच में इन आरोपों के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला। जांच में केवल गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए।

FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी गुलजार खान और अलीम खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(2), 117(2) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है।

जेठ ने हंसिया से बहू का गला रेता, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम संकरी में घरेलू विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी ही बहू पर हंसिया से जानलेवा हमला कर दिया। गले पर वार होते ही महिला लहूलुहान होकर चीखने लगी, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसकी जान बचाई। घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए शासकीय अस्पताल अभनपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम संकरी निवासी रेवती साहू मंगलवार सुबह करीब 9.30 बजे अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर रही थीं। इसी दौरान उनके जेठ सच्चिदानंद साहू घर के आंगन में पहुंचे और किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि गाली-गलौज करते हुए आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और अपने हाथ में रखे हंसिया से सीधे उसके गले पर वार कर दिया।

हमले में महिला के गले के दाहिने हिस्से पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास की महिलाएं और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद महिला का पति भी घर पहुंचा और घायल पत्नी को तत्काल शासकीय अस्पताल अभनपुर लेकर गया, जहां उसका उपचार जारी है।

आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर आरोपी सच्चिदानंद साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(2) एवं 109 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पारागांव श्मशान घाट पर मिली महिला की लाश, दूसरे युवक के साथ देख प्रेमी ने मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

(सीजी टॉकिज) आरंग :- रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पारागांव स्थित श्मशान घाट के पास महानदी किनारे महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने चरित्र शंका के चलते पहले महिला की बेरहमी से हत्या की और फिर साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को महानदी किनारे श्मशान घाट के पास फेंककर फरार हो गया था।

जानकारी के अनुसार 13 जुलाई 2026 को महानदी तट पर रूकमणी सोनवानी का शव बरामद हुआ था। शव के जांघ, कूल्हे, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि मृतका का पिछले छह-सात वर्षों से पंजाब निवासी एवं वर्तमान में महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुढीपार में रहने वाले सोनू सरदार उर्फ अवतार सिंह के साथ प्रेम संबंध था।

पुलिस जांच के मुताबिक, 12 जुलाई की रात करीब 9.30 बजे सोनू सरदार ने रूकमणी को किसी अन्य पुरुष के साथ देख लिया। इससे वह भड़क गया और चरित्र पर संदेह करते हुए पहले गाली-गलौज की, फिर धारदार कड़े तथा हाथ-मुक्कों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शव को पारागांव स्थित महानदी तट के श्मशान घाट के पास फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। 15 जुलाई 2026 को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की विवेचना जारी है।