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गरियाबंद जिले में चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल सजा और 23 हजार जुर्माना

Gariaband Court

(सीजी टॉकिज) गरियाबंद :-  गरियाबंद जिले में नाबालिग बालिका के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार प्रकरण) गरियाबंद ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ रामा ठाकुर (21 वर्ष) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 23 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गंगा पटेल ने उपलब्ध साक्ष्यों, पीड़िता के बयान, चिकित्सा रिपोर्ट और अन्य गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया।

19 मई 2025 की घटना

विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि पीड़िता ने थाना में दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि 19 मई 2025 की शाम वह अकेली नाले की ओर गई थी। इसी दौरान आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ रामा ठाकुर ने उसकी गर्दन पर चाकू टिकाकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

घटना की जानकारी पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को दी, जिसके बाद थाना इंदागांव में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण होने के बाद उप पुलिस अधीक्षक गरिमा दादर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विकास पाटले तथा उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार विजयवार ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को सिद्ध करने के लिए 14 साक्षियों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार अर्थदंड, बीएनएस की धारा 351(3) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार अर्थदंड तथा धारा 115(2) के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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